एग्रिस्टेक योजनांन्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे में समस्याओं का करें निदान - कलेक्टर
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भू-अर्जन में मुआवजा वितरण में गड़बड़ी होने पर करें सख्त कार्रवाई- कलेक्टर
कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का हुआ आयोजन
जशपुरनगर : जिला कार्यालय सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव अंतर्गत एक नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पूर्व जिले के सभी विभागों में कबाड़ पड़े वाहनों एवं स्क्रैप समानों को नियमानुसार संधारण कर हटाने के निर्देश दिए।
उन्होंने शासन के निर्देशानुसार सभी मृतकों के पीएम की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रदान करने को कहा। इसके तहत ऐसे चिकित्सक जिन्होंने एक माह से अधिक समय से पीएम रिपोर्ट नहीं जारी की है उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लंबित समयमान, वेतनमान के प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकृत कर कर्मचारियों को लाभान्वित करने को कहा। इसके अतिरिक्त निलंबित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मामले में जल्द से जल्द नियमानुसार विभागीय जांच करते हुए प्रकरणों का निराकरण करने को कहा। इसके साथ ही लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों को नियमानुसार सेवा से हटाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जनदर्शन, सीएमटीएल, पीएनजी पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन, जन शिकायत के मामलों पर प्रकरणवार चर्चा करते हुए उन्होंने प्रकरणों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआई के द्वारा सड़क निर्माण के लिए भूअर्जन के मामलों में मुआवजा वितरण सही तरीके से करने एवं मुआवजा वितरण में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने धान उठाव की स्थिति का जायजा लेते हुए उठाव हेतु शेष धान वाली समितियों के समिति प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विगत खरीफ वर्ष के दौरान गड़बड़ी करने वाली समितियों से इस वर्ष ख़रीदी प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रबंधकों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फड़ प्रभारी को कार्य से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी समितियों के लेखा मिलान जल्द से जल्द पूर्ण कराने को कहा। उन्होंने बारदानों की उपलब्धता के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से समितियों का भौतिक सत्यापन करने के भी निर्देश दिए।
एग्रिस्टेक योजनांन्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही समस्याओं का निराकरण कर किसानों के हित में वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाये गए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) के तहत सभी कार्यालयों में एक्ट के अधीन 10 से अधिक महिला कर्मचारियों वाली शासकीय, अर्धशासकीय तथा निजी संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समिति निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को इनका नियमित निरीक्षण करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, एडीएम प्रदीप कुमार साहू, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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