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उर्वरक की अनियमितता पर सहसपुर की फर्म का प्राधिकार पत्र 15 दिनों के लिए निलंबित

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, तस्करी एवं नकली खाद की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में उर्वरक निरीक्षक, विकासखंड साजा द्वारा सहसपुर स्थित मेसर्स ग्रोफास्ट एग्रोवेन्चर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एमओपी उर्वरक में 35.90 मीट्रिक टन का अंतर पीओएस स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में पाया गया। पूर्व में भी फर्म को कमियों पर सुधार हेतु नोटिस दिया गया था, किन्तु पुनः अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक निरीक्षक ने कार्रवाई की अनुशंसा की।

अनुशंसा पर कार्यवाही करते हुए जिला बेमेतरा के उप संचालक कृषि एवं प्राधिकृत अधिकारी मोरध्वज डड़सेना ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31 के तहत फर्म का उर्वरक प्राधिकार पत्र क्रमांक FBMT419/2023, वैधता 22 जून 2028 तक हैं, को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित फर्म किसी भी प्रकार का उर्वरक का भंडारण या विक्रय नहीं कर सकेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
 

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