धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने जिला दण्डाधिकारी श्रीमती कौशल ने जारी किया आदेश
धार्मिक स्थलों, पूजा घरों में जल चढ़ाना और प्रसाद वितरण प्रतिबंधित रहेंगे, मूर्तियों को स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे श्रद्धालू
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना होगा अनिवार्य
कोरबा 11 जून 2020/ वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करने की शर्तों के आधार पर धार्मिक स्थलों तथा पूजा घरों को खोले जाने की अनुमति दे दी है। जारी किये गये आदेश में सार्वजनिक पार्क एवं उद्यानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। क्लबों में केवल आउटडोर गतिविधियां संचालित हो सकेगी। स्पोटर््स काम्पलेक्स और स्टेडियम में भी केवल आउटडोर खेल गतिविधियां हो सकेगी। शापिंग माल आगामी आदेश तक अभी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट केवल टेकअवे या पार्सल सुविधा अनुसार ही संचालित होंगे।
धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय के संबंध में पोस्टर-स्टैण्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा। संक्रमण से बचाव के संबंध में ऑडियो-वीडियो क्लिप के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। इन स्थलों में आने वाले आगंतुक जूते-चप्पल स्वयं के वाहन में रखकर प्रवेश करेंगे अथवा प्रत्येक परिवार के जूते-चप्पल अलग से रखे जाएंगे। परिसर के अंदर एवं बाहर भीड़ को व्यवस्थित करने व सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए प्रबंधन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। परिसर के भीतर व बाहर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया को सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करना जरूरी होगा। परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए आगंतुकों की कतार के लिए चिन्हांकन किया जाना अनिवार्य रहेगा। परिसर में प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति के बीच छह फीट की दूरी रखना जरूरी रहेगा और परिसर में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।
धार्मिक स्थलों के गर्भगृह में जहां तक संभव हो ताजा हवा व क्रॉस वेटिंलेशन की व्यवस्था इन स्थलों में होनी चाहिए। मूर्तियों, पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही बड़ी सभाएं निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहां तक संभव हो, रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत अथवा गाने बजाए जा सकते हैं। गाना बजाने वालों या गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रद्धालू एक-दूसरे को बधाई देते समय परस्पर शारीरिक सम्पर्क नहीं कर सकेंगे। प्रार्थना के लिए सार्वजनिक मेट (चटाई) का उपयोग वर्जित होगा, प्रत्येक आगंतुक स्वयं के मेट अथवा दरी का इस्तेमाल करेंगे। धार्मिक स्थल परिसर के भीतर प्रसाद वितरण व मूर्तियों पर जल चढ़ाना प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिक रसोई-लंगर-अन्नदान के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। परिसर के भीतर व हाथ-पैर धोने वाले स्थानों पर प्रभावी सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना होगा। परिसर में फ्लोर की लगातार सफाई करनी होगी। यहां आने वाले आगंतुक व कर्मचारी फेस कव्हर-मास्क को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे। धार्मिक संस्थान के किसी कर्मचारी, सदस्य में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उन्हें परिसर में प्रवेश नहीं करनें दें तथा इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना सूचित करेंगे। कंटेनमेंट घोषित जोन में पूर्व में लगाए गए सभी प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।
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