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पशुओं के अवैध परिवहन पर राजसात किए गए 16 वाहनों की नीलामी 4 सितंबर को होगी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

नीलामी रक्षित केन्द्र जशपुर में प्रातः 11 बजे से शुरू होगी

जशपुरनगर : कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला जशपुर (छ०ग०) के द्वारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत पशुओं के अवैध परिवहन किये जाने हेतु प्रयुक्त वाहनों को जप्त कर राजसात किए गए कुल 16 वाहनों के अपलेखन की कार्यवाही बाद खुली बोली के माध्यम से ऑफलाईन नीलामी किया जाना है। नीलामी रक्षित केन्द्र जशपुर में 04 सितंबर 2025 को प्रातः 11रू00 बजे से शुरू होगी।

नीलामी किए जाने वाले वाहन एवं वाहन क्रमांक

टाटा सूमो क्रमांक JH08A-7899, पीकअप क्रमांक CG10A-5617, पीकअप क्रमांक JH0IFA-4057, पीकअप क्रमांक JH0IET-1547, पीकअप क्रमांक JH0IFF-4925, पीकअप क्रमांक JH19E-7804, पीकअप क्रमांक JH03L-9806, पीकअप क्रमांक JH0IFE-9799,पीकअप क्रमांक JH0IFR-2481, पीकअप क्रमांक JH01FJ-2568, पीकअप क्रमांक JH19E-7954, ट्रक क्रमाक JH01AR-7060, पीकप क्रमांक JH01FN4830, छोटा हाथी क्र. JH01EU9753, पिकअप क्रमांकJH01FM4170 और पिकअप क्रमांकJH01EP1270

वाहनों के नीलामी के लिए तय किए गए शर्तें और नियम

नीलामी प्रक्रिया के लिए तय किए गए शर्तों के अनुसार 15,000 रुपये की अमानत राशि कार्यालय रक्षित केंद्र जशपुर (कैश शाखा) में जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अमानत राशि पर कोई भी व्याज देय नहीं होगा। अमानत राशि नीलामी दिनांक से 02 घण्टे पूर्व तक जमा कर पावती रशीद लेनी होगी। नीलामी की कार्यवाही खुली ऑफलाईन प्रकिया के आधार पर होगी। प्रत्येक वाहन हेतु पृथक-पृथक बोली लगायी जायेगी।

उपरोक्त उल्लेखित वाहनों का रक्षित केन्द्र जशपुर (रक्षित निरीक्षक जशपुर अथवा वाहन शाखा प्रभारी जशपुर) से जानकारी प्राप्त कर उसकी स्थिति बाबत अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन दिवस व समय में वाहनों का अवलोकन कर सकते हैं। उक्त वाहनों की नीलामी के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का दावा अथवाआपत्ति प्रस्तुत किया जाना हो तो, कार्यालय कलेक्टर जिला जशपुर (छ.ग.) में अपर कलेक्टर जशपुर (छ.ग.) के समक्ष 19 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है।

जिस व्यक्ति द्वारा संबंधित वाहनों की अधिकतम बोली लगायी जाएगी ,उसे नीलामी तिथि से अधिकतम 03 दिनों के भीतर सम्पूर्ण राशि समिति / रक्षित केन्द्र जशपुर (कैश शाखा) में चालान के माध्यम से जमा कर पावती जमा करनी होगी। तत्पश्चात ही वाहन सुपुर्वनामा में दी जावेगी। समय पर राशि जमा नहीं करने की पर द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उक्त वाहन सुपुर्दनामा में दिए जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। बोली/निविदा स्वीकृत होने के पश्चात यदि समयावधि में राशि जमा कर वाहन सुपुर्दनामा में नहीं लिया जाता है तो अमानत राशि वापस नहीं होगी तथा राशि राजसात कर ली जावेगी। बोली/निविदा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार निविदा हेतु गठित समिति को होगी जो सर्वमान्य होगी।

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