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दुर्घटना में मृतक के परिजन को दो लाख रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुन्द : दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिजन को हुए अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो लाख रूपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनमें बालसी केन्द्रीय विद्यालय के पास सरायपाली में टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना में विरेन्द्र नगर सरायपाली निवासी श्री गुरूमुख सिंह सलूजा की मृत्यु हो गई थी। अपहानि के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधि एवं पत्नी रजिन्दर कौर सलूजा को दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
 

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