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दुर्ग : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित

दुर्ग 10 जून : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ,दुर्ग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लगत उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये सेवा, क्षेत्र अधिकतम 10 लाख रुपये आवेदक द्वारा ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना में उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं में लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परियोजना लागत में निर्धारित नियमानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अनुदान राशि देय होगी। कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए हैं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।


जिन आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे इस योजना अंतर्गत खादी ग्रामोउद्योग आयोग के वेबसाइट kviconline.gov.in  पर आवेदन कर सकते हैं।  आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का छाया चित्र के साथ उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र सहित अपना आवेदन कार्यालयीन समय में मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग मे जमा करें।

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