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योजना के लाभ से वंचित बीपीएल कर सकता है शिकायत- श्री जिंदल

 जशपुरनगर  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जशपुर जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में विधिक शिविर सेवा का आयोजन किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव श्री अमित जिन्दल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री जिन्दल ने बताया कि नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओ का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवायें योजनाए 2015 से लागू हैं। जिसके तहत् यह व्यवस्था किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गरीबी उन्मूलन के तहत उसका नाम पंजीकृत किए जाने से या इस प्रकार की किसी योजना का लाभ प्रदान किए जाने से वंचित किया जाता है, तो उक्त प्रकार की शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत कर सकता है। जिस पर प्राधिकरण संबंधित अघिकारी जो पात्र व्यक्ति को जो गरीबी उन्मूलन के तहत योजना का लाभ प्रदान किए जाने से इंकार कर रहा है, से स्पष्टीकरण मागंेगा। तथा स्पष्टीकरण उचित नही प्रतीत होने पर उसके वरिष्ट अधिकारी को प्राधिकरण सूचना देगा। यदि उस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी  कोई कार्यवाही नही की जाती है तो जिला प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण को सूचना देगा जो संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिए लिखेगा।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री जिन्दल ने बताया कि इस योजना का उददेश्य है कि गरीबी उन्मूलन के तहत लागू योजनाओ का लाभ पात्र व्यक्तियो को मिले। इसके अलावा श्री जिन्दल ने सभी उपस्थित जनो के साथ संविधान की प्रस्तावना तथा राष्ट्रगान का वाचन किया तथा महिलाओ को पास्को अधिनियम तथा व्यक्तिगत प्रतिरक्षा संबंधित कानूनो के बारे में जानकारी दी।

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