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 बेमेतरा : क्वारेंटाइन अवधि पूर्ण किये बिना जाने पर होगी कार्यवाही

बेमेतरा 10 जून : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले मे लाॅकडाउन प्रभावशील है, जिसके तहत बाहर से आये हुये व्यक्तियों को क्वारेंटाइन किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिन व्यक्तियांे को होम क्वारेंटाइन मे रखा गया है, यदि वह क्वारेंटाइन अवधि पूर्ण किये बिना नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत 6 महीने की सजा अथवा एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनो से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत 01 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। यदि ऐसे कृत्य मे उक्त व्यक्ति के परिवार द्वारा सहयोग किया जाता है, तो परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी इसी प्रकार दण्डनीय कार्यवाही किया जायेगा। प्रदेश के कुछ जिलों मे क्वारेंटाइन सेन्टर से श्रमिकों के भाग जाने संबंधी घटनायें हुई है। इस कारण वहाँ के कलेक्टर के निर्देश पर श्रमिको के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है।  

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