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 बेमेतरा : मंदिर एवं धार्मिक स्थल मे प्रवेश के संबंध मे दिशा निर्देश जारी
बेमेतरा 10 जून : कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव व नियंत्रण हेतु भारत सरकार व छ.ग. शासन द्वारा लाॅकडाउन उपायों को चरणबद्ध रुप से खोलने एवं 30 जून 2020 तक लाॅकडाउन संशोधित रुप मे लागू करने के संबंध मे जारी दिशा निर्देशों के परिपे्रक्ष्य मे दिनांक 08 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थानों को खोले जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर कहा है कि  बेमेतरा जिले मे स्थित धार्मिक स्थल जैसे मंदिरों मे एक साथ बड़ी संख्या मे लोग न जुटें। एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी अनिवार्य रुप से रखें। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पानी व सेनेटाइजर की पर्याप्त मात्रा रखना अनिवार्य होगा। मंदिर मे प्रवेश करने वाले प्रत्येक श्रद्धलुओं की थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। बिना लक्षण वालों को ही मंदिर मे प्रवेश की अनुमति होगी। जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ी मे उतारने होंगे या परिसर से दूर खुद की निगरानी मे रखना होगा। किसी भी तरह का प्रार्थना सभा/भजन कीर्तन जैसे समारोह का आयोजन नही होगा।  श्रद्धालु घर से चटाई या कपड़ा लेकर मंदिर मे प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी/श्रद्धालुओं द्वारा मुंह मे कपड़ा, गमछा या मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। मंदिर परिसर मे कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु आवश्यक पोस्टर/पाम्पलेट लगाया जावे।

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