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दुर्ग : अतिरिक्त गतिविधियो की अनुमति

दुर्ग : राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए जिले के कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने घोषित लाॅकडाउन के दौरान 8 जून 2020 से निम्न अतिरिक्त गतिविधयों में छूट प्रदान की है। जिसमें शाॅपिंग माॅल को छोड़कर सार्वजनिक पार्क व उद्यान, धार्मिक व पूजा स्थल की अनुमति रहेगी। इसके साथ क्लब, स्र्पोटिंग काॅम्प्लेक्स सिर्फ बाहरी खेल गतिविधियों के लिए संचालित करने के लिए अनुमति मिलेगी। रेस्टोरेन्ट व होटल पूर्व भारत सरकार के निर्देशानुसार पूर्वानुसार टेक-अवे की अनुमति होगी। पूर्व आदेशानुसार अप्रभावित क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में नही होगी। जिला प्रशासन की आवश्यकता को दृष्टिगत इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है तथा किसी भी प्रकार ढील नही दी जायेगी।

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