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महासमुंद  जिला कलेण्डा के शासकीय क्वारंटाइन सेंटर में 12 लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से

  प्रवेश करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

प्रवासी व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया
 
महासमुंद 01 जून 2020/ कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले में शासन के निर्देशों के तारतम्य में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंेटाईन सेंटर बनाए गए है। इसी कड़ी में महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कलेण्डा ब्लाक सरायपाली में शासकीय उच्चतर माध्यमिक. विद्यालय कलेण्डा को शासकीय क्वारटाईन सेंटर बनाया गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में वर्तमान में 29 प्रवासी मजदूर रखे गये है। क्वारंटाइन में रखे गये प्रवासी मजदूर त्रिपुर (तमिलनाडू), पुणे (महाराष्ट्र) उत्तर प्रदेश एवं उडिसा के विभिन्न जिले से आये है जो की अंत्यंत संवेदनशील है।  
    सरायपाली अनुविभागीय अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि 05 जून 2020 को शाम 04ः30 बजे ग्राम कोटवार कलेण्डा एवं अन्य ग्रामवासी ग्राम पंचायत कलेण्डा द्वारा प्रशासन एवं पुलिस को सूचना दिया कि ग्राम कलेण्डा के शासकीय क्वारंटाइन सेंटर में 12 लोगों ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया है, यह सूचना मिलने के उपरांत थाना प्रभारी सिंघोडा तत्काल बल के साथ ग्राम कलेण्डा पहुंचे। थाना सिंघोंडा के बल मौके पर जब पहुंचे, तो सभी 12 व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर के अंदर मौजूद थें, एवं पुलिस बल के द्वारा सभी को आईसोलेट किया गया। अनुविभागीय दण्डाधिकारी सरायपाली एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर मामले की जांच की गई। इस जांच में पाया गया कि सभी 12 व्यक्तियों के द्वारा शासकीय क्वारंटाइन सेंटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया है। जिन व्यक्तियों द्वारा क्वारेंटाईन सेंटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया उनमें श्री विमल चोपड़ा, श्री रामलाल चैहान, श्रीमती रूपकुमारी चैधरी, श्री त्रिलोचन पटेल, श्री धनेश नायक, श्री राजेन्द्र उपवेजा, श्री कामता पटेल, श्री ऐतराम साहू, श्री विक्की गुरूदत्ता, श्री मोहन कन्नौजे, संजय डउसेना और आनंद बरिहा के नाम शामिल हैं। इन सभी व्यक्तियों का लिखित बयान लिया गया जिसमें उन्होने यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा भूलवश क्वारंटाइन सेंटर में प्रवेश किया गया है।
 
अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि शासकीय क्वारंटाइन सेंटर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले 12 व्यक्तियों को क्वारंटाइन सेंटर के अंदर पृथक किया गया एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिया गया। इसके पश्चात् स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौके पर पहुंच कर सभी व्यक्तियों का रेपिड टेस्ट किट से जांच किया गया  तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी व्यक्तियों को क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासी व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया। इस मामले में पुलिस विभाग के द्वारा सभी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 ,34 के तहत  प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है।
 
 गौरतालब है की  कुछ दिन पूर्व मे ग्राम तोषगांव के क्वारंटाइन सेंटर में त्रिपुर (तमिलनाडू), से वापस आया एक प्रवासी मजदूर 31 मई 2020 को केारोना पाजीटिव पाया गया था। ग्राम भूकेल के शासकीय क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरेां मे से 01 प्रवासी मजदूर का 31 मई 2020 को रिपेार्ट कोरोना पाजीटिव का पाया गया था तथा क्वारंटाइन सेंटर में रिपोर्ट आने से पूर्व अनाधिकृत रूप से मजदूर के माता-पिता मिलने गये थें। रिपोर्ट आने के पश्चात माता-पिता का कोरोना टेस्ट किया गया तो माता का रिपोर्ट 03 जून 2020 को कोरेाना पाजीटिव आया। क्वारंटाइन सेंटर में अनाधिकृत प्रवेश से कोरोना वायरस के समाजध्क्षेत्र में कम्यूनिटी ट्रान्समिशन एवं संक्रमण फैलने का संभावना बढ जाती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों के तहत क्वारंटाइन सेण्टर से क्वारंटाइन अवधी में बाहर जाना एवं  किसी भी बाहरी व्यक्ति का अनधिकृत प्रवेश वर्जित है।
(फोटो संलग्न)
 

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