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21 फरवरी से 23 फरवरी तक मदिरा दुकानों पर प्रतिबंध

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले की कई मदिरा दुकानों को अस्थायी रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 21 फरवरी को दोपहर 3 बजे से 23 फरवरी को मतगणना समाप्त होने तक जिले की विदेशी मदिरा दुकान, बैकुण्ठपुर, देशी (कम्पोजिट) मदिरा दुकान, बैकुण्ठपुर, विदेशी मदिरा दुकान, पण्डोपारा (ग्राम पंचायत सोरगा), एफ.एल.3(ग) (पर्यटन बार), मितान मोटल वीआर प्रोजेक्ट जेवी, ग्राम पंचायत चिरगुड़ा की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी।

यह निर्णय त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। प्रशासन ने जिले के नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए सभी नियमों का पालन किया जाए। गौरतलब है कि इस अवधि में मदिरा की बिक्री एवं उपभोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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