कोरिया : कलेक्टर ने जारी किया साप्ताहिक हाट बाजारों के संचालन संबंधी आदेश
कोरिया 03 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर ने जिले में संचालित समस्त साप्ताहिक हाट बाजारों को अपने निर्धारित दिन में संचालित किये जाने हेतु प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की है। निर्धारित शर्तों के अंतर्गत संचालित प्रतिष्ठानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। साप्ताहिक बाजारों में प्रत्येक दुकान की दूरी 20 फीट या शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप होगी।
कलेक्टर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।
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