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मोटर यान दुर्घटना में मृतक के विधिक प्रतिनिधि को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुंद : कलेक्टर एवं दावा निपटान आयुक्त श्री विनय कुमार लंगेह ने टक्कर मारकर भागने मोटर यान दुर्घटना से हुई मृत्यु पर मृतक के विधिक प्रतिनिधि के लिए प्रतिकर राशि स्वीकृत की है। इनमें महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम बम्हनी निवासी श्री मंगलूराम की 13 जुलाई 2022 को मोटरयान दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र श्री शत्रुघन को दो लाख रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत की गई है। 
 

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