कोरबा : रविवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें, कलेक्टर जारी किया निर्देश
हर शनिवार को रहेगा पूर्णतया लाॅक डाउन
कोरबा 02 जून :कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए कोरबा जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के खुलने-बंद होने के समय को एक बार फिर संशोधित कर दिया गया है। अब रविवार से लेकर शुक्रवार तक लाॅक डाउन में अनुमति प्राप्त दुकानें एवं प्रतिष्ठान सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक संचालित होंगे। पहले की तरह ही हर शनिवार को जिले में कंपलीट लाॅक डाउन रहेगा। इस दौरान कोरबा जिला सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सड़कों पर बिना किसी काम के बेवजह लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिले के सभी अनुमति प्राप्त दुकानें, प्रतिष्ठान, कार्यालय पहले की तरह ही केवल रविवार से शुक्रवार तक संचालित होगी। दुकानों का संचालन का समय सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक निर्धारित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज इस संबंध में नया आदेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश कंटेनमेंट जोन या कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी।
जारी किये गये आदेश के अनुसार कम्पलीट लाॅक डाउन से केवल अत्यावश्यक सेवाओं एवं आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और अति आवश्यक सेवा से संबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। लाॅक डाउन के दौरान सुरक्षा में लगी निजी एजेंसियों सहित सभी एजेंसियंा, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलिकाम और इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी। इस दौरान सभी अस्पताल और लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, चश्में की दुकान और दवा बनाने वाली इकाईयां तथा उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां भी लाॅक डाउन के दौरान संचालित होंगी। खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं इस दौरान चलती रहेंगी। मिल्क पार्लर और डेयरियां लाॅक डाउन के दौरान संचालित होंगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विके्रता सुबह 6.30 बजे से 8.30 बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक दूध बांट सकेंगे। एटीएम वाहन, एलपीजी गेैस सिलेंडर वाहन भी इस दौरान चल सकेंगे। पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी गैस के परिवहन तथा भंडारण की गतिविधियां चालू रहेंगी। टेक अवे, होम डिलेवरी रेस्टोरेंट, पहले से होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी चालू रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के दफ्तर एवं न्यूज पेपर वितरण संचालित होगा। अनवरत चलने वाली औद्योगिक संस्थानों और खदानों को भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध विधि सम्मत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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