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त्योहारी सीजन को देखते खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम अलर्ट मूड मे, खाद्यान्न फेर्मों मे कर रहे लगातार निरीक्षण

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

वर्ष 2023-24 में 09 प्रकरणों में विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं को 1 लाख 75 हज़ार रु से किया गया अर्थदण्ड से दण्डित
 
बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा दीपावली की त्यौहारी सीजन में जिला अंतर्गत, मिठाई दुकान, होटल, किराना दुकान, बेकरी शॉप, खाद्य निर्माता फर्म इत्यादि खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। जिला बेमेतरा के अंतर्गत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठान जैसे कृष्णा डेयरी नवागढ़ से पनीर, मीठा दही, रॉबी स्वीट्स बेमेतरा से पेड़ा, सरस्वती स्वीट्स से कलाकंद, बीकानेर स्वीट्स बेरला से पेड़ा एवं बेसन लड्डू, करणी मां बीकानेर स्वीट्स साजा से छेना चमचम, हेमंत होटल थानखम्हरिया से बालुशाह, गुप्ता स्वीट्स एवं दोसा सेंटर बेमेतरा से खोबा बर्फी इत्यादि का 09 खाद्य नमूना गुणवत्ता जांच हेतु नमूना लिया जाकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। 

इसी कम में विगत दिनों में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से 67 खाद्य नमूनों का जांच किया गया था जिसमें से अवमानक पाए गए 08 खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रावधानों का पालन हेतु खाद्य व्यवसायी को प्रतिष्ठान में साफ सफाई रखने व किसी भी तरह से अमानक खाद्य पदार्थ/मिठाईयों का विकय नहीं करने निर्देश दिया जा रहा है।
 
साथ ही फर्म रामेश्वरी ट्रेडर्स बेरला से मिथ्याछाप स्तर के पाए गए नुपूर कोरिएंडर पाउडर पैक्ड, फर्म मंडेला स्वीट्स बेमेतरा से अवमानक स्तर के कलाकंद तथा फर्म दीपक होटल बेमेतरा से अवमानक स्तर के बालुशाह तथा बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित करने पर फर्म मुरारी फैमिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स इत्यादि का प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा वर्ष 2023-24 में न्यायालय द्वारा 09 प्रकरणों में 175000/- (एक लाख पचहत्तर) का अर्थदण्ड विभिन्न खाद्य कारोबार कर्ताओं को दण्डित किया गया है।
 
उक्त कार्यवाही खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बेमेतरा (छ.ग.) की टीम श्री राजू कुर्रे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं नमूना सहायक श्री कमल प्रसाद द्वारा किया जा रहा है। जिले के आमजन से अपील है कि खुले एवं पैक्ड खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं अवसान तिथि की पूर्ण जानकारी खाद्य कारोबार कर्ता से लेने के पश्चात ही खाद्य पदार्थों का क्रय व उपभोग करें।

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