बैकुंठपुर के "जोधपुर राजस्थान स्वीट्स" पर खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन, 50 हजार रुपये का जुर्माना
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : बैकुंठपुर के मेसर्स "जोधपुर राजस्थान स्वीट्स" के विक्रेता श्री करण सिंह पर खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री अरुण कुमार मरकाम ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर ने 19 मार्च 2024 को महलपारा चौक स्थित इस प्रतिष्ठान से खोये का 250 ग्राम नमूना लेकर परीक्षण के लिए रायपुर की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा था। 24 अप्रैल 2024 को आई रिपोर्ट में नमूने को "अवमानक" घोषित किया गया।
बता दें प्रतिवेदन के विरूद्ध श्री करण सिंह आत्मज श्री नरपत सिंह द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त श्री करण सिंह आत्मज श्री नरपत सिंह, मेसर्स जोधपुर राजस्थान स्वीट्स, महलपारा चौक, बैकुण्ठपुर, द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किये जाने योग्य है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इस पर कानूनी कार्यवाही की गई। श्री करण सिंह को निर्धारित समय में अपील का अवसर दिया गया था, परंतु उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। मामले की जांच और विक्रेता के बयान के बाद, न्याय निर्णयन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 51 के तहत 50 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश दिया है। श्री करण सिंह को निर्देश दिया गया है कि वह 15 दिनों के भीतर यह राशि जमा करें, अन्यथा आगे की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
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