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 दुर्ग : स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा व्यवसाय का संचालन की अनुमति

दुर्ग 1 जून : राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के कलेक्टर डाॅ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जिले में संचालित व्यवसायों के बारे मे दिशा-निर्देश जारी किये है। जिसमें स्ट्रीट वेेंडर्स द्वारा व्यवसाय का संचालन किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अन्तर्गत लागू रहेंगी, जो दुर्ग जिले की सीमा के सभी स्ट्रीट वेंडर्स/ठेले एवं गुमटियों इत्यादि पर लागू होगा। ठेले/गुमटी सुबह 7ः00 बजे से शाम 6ः00 बजे तक सोमवार से शनिवार तक खोले जायेंगे। 2 ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगी। शहर में घूमकर आवश्यक सामग्री (फल, सब्जी) वाले ठेले सप्ताह में 7 दिन चल सकेंगे। 

यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और ठेले अधिक हो तो वहाॅ के जोन कमिश्नर तथा टीआई सामंजस्य से ऑड-ईवन या अन्य किसी आवश्यक व्यवस्था से 20 फिट की दूरी का पालन करायेंगे। इस हेतु अतिरिक्त स्थान का भी चिन्हांकन किया जा सकता है। विक्रेता क्रेता दोनों को ही मास्क कपड़ा/गमझा चेहरे में लगाना आवश्यक होगा। ठेला संचालक द्वार ठेले में केवल टेकअवे का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। स्थानीय निकाय द्वारा भी इस आशय का नोटिस सभी प्रमुख स्ट्रीट वेंडिंग स्थानों में लगाया जायेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा, साबुन/सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। टेकअवे अनिवार्य होगा ठेले में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं दी जाएगी। ठेले के पास गोल मार्किंग की जाएगी, दूरी बनाकर खड़ा होना होगा। निर्देशों के पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त कार्यवाही का समन्वय संबंधित थाना कमिश्नर/थाना प्रभारी करेंगे।

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