जिले में पटाखा दुकानों के लिए दिशा-निर्देश जारी: सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : जिले में संचालित स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं और एसडीआरएफ के सहयोग से ये निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार, पटाखा दुकानें ज्वलनशील पदार्थों जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट आदि से न बनाकर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित टिन शेड में होनी चाहिए।
इसके साथ ही, पटाखा दुकानों के बीच न्यूनतम 3 मीटर की दूरी अनिवार्य की गई है और ये दुकानें आमने-सामने नहीं होनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल, लैंप, गैस या खुली बिजली बत्ती का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। पटाखा दुकानों के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का उपयोग अनिवार्य होगा और विद्युत तारों में कोई खुला ज्वाइंट नहीं होना चाहिए।
सुरक्षा के लिए प्रत्येक दुकान में 5 किलो क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र अनिवार्य किया गया है। साथ ही, दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता वाले ड्रम और बाल्टी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दुकानों के सामने वाहन पार्किंग पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। अग्निशमन वाहन व एम्बुलेंस का फोन नम्बर दुकान परिसर में लगाना होगा। प्रशासन ने सभी पटाखा विक्रेताओं से इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उक्त निर्देश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पटाखों के मौसम में आगजनी और दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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