ब्रेकिंग न्यूज़

 सूरजपुर जिले में धारा 144 अब 30 जून 2020 तक रहेगा प्रभावशील

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क एवं स्टेडियम 7 जून 2020 तक रहेंगें बंद

सूरजपुर 01 जून : कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तहर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा संपूर्ण सूरजपुर जिले में 17 मई 2020 तक लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि कर अब 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। यह आदेश सूरजपुर जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 30 जून 2020 मध्यरात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश, जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देषित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे, यही कारण है कि कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देष में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है।

आदेश में कहा गया है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जिले मे निवासरत् सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत सूरजपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा मे वृद्धि की गई है। समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान और सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी।

अनलाॅक 1 में इन्हें रखा गया है बंद-

नोबेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु लॉकडाउन उपायों को चरणबद्ध रूप से खोलने एवं 30 जून 2020 तक लॉकडाउन संशोधित रूप से लागू करने के लिये, दिये गये दिशा-निर्देश के परिपेक्ष्य में यह आदेशित किया गया है कि जिला - सूरजपुर अंतर्गत व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस सम्बन्ध में ई - पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन की अनुमति होेगी, व्यक्तियों के अन्तर्जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई - पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन की अनुमति होेगी, समस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून 2020 तक बंद रहेंगे, जिले के भीतर सार्वजनिक पार्क 7 जून 2020 तक बंद रहेंगे।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook