ब्रेकिंग न्यूज़

प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों में 02 अक्टूबर से 06 अक्टूबर  तक ग्राम सभा  का आयोजन

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

आयोजित ग्राम सभा में विभिन्न बिन्दुओं पर की जायेगी चर्चा
 
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलित की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 02 से 06 अक्टूबर 2024 तक ग्राम सभा आयोजित करने हेतु आदेश दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को दिया है। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ‘क’ से ‘डः’ सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी।

बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। जिसमें ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं
 
हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में चर्चा, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण-पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, र्ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा, पंचायतों के वर्तमान अधिकारियों जिनसे पंचायतों के लेखा, हिसाब, बकाया राशि है उनके नामों का वाचन, सड़को पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से 

गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाे) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा, आमजनों में जागरूकता लाने एवं अपने मवेशियों को सड़को पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प लेना तथा खुला छोड़े जाने पर जुर्माना अधिरोपित करना, तम्बाकू, सिगरेट के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता, समस्त ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त किये जाने पर चर्चा, ग्राम सभा में पेसा नियम, 02 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी जयंती स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत स्वच्छता मानकों को पूरा कर ग्राम को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित कर ग्राम सभा में चर्चा, एड्स के रोकथाम के लिए ग्राम सभा में जनजागरूकता, 

राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनीमिया का रोकथाम, बौद्धिक विकास के संबंध में ग्राम पंचायतों में मुनादी कराने एवं प्रतिनिधियों के सहयोग के संबंध में चर्चा, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, खाद्य विभाग ई-केवायसी, ई-श्रमिक को राशनकार्ड जारी करना, राशनकार्ड नवीनीकरण, किसान पंजीयन, निगरानी समिति का गठन, ग्राम पंचायत अंतर्गत समस्त विद्यालयों के वर्तमान शैक्षणिक सत्र का शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थिति, मेगा पालक-शिक्षक बैठक का वाचन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा पूर्ण आवास के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण, जल जीवन मिशन अंतर्गत शत-प्रतिशत ग्रामों का हर घर जल सर्टिफिकेशन काय तथा अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook