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बेमेतरा : दुकानें, संस्थायें, प्रतिष्ठान, सेवाओं के खुलने का समय अब प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक, करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

बेमेतरा 30 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले मे सप्ताह के 6 दिन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को खुला रखने का आदेश जारी किया है। छ.ग. शासन से अनुमति मिलने के पश्चात आगामी तीन माह की अवधि दिनांक 31 अगस्त 2020 तक संपूर्ण जिले मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरंतर रुप से प्रभावशील कर दी गई है। चैथे चरण के लाॅकडाउन समाप्ति उपरांत छ.ग. शासन द्वारा दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को अर्थिक गतिविधि के संचालन की अनुमति दी गई है, जिसके परिपालन मे मई माह के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले पूर्ण लाॅकडाउन को निरस्त करते हुये सभी दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय व छ.ग. शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, उनके संचालन की अनुमति छ.ग. शासन के शर्तो के अधीन सप्ताह के 6 दिन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को वर्तमान मे जारी समय-सीमा और साप्ताहिक अवकाश का पालन करना अनिवार्य होगा।


            जारी अदेश मे कहा गया है कि बाजारों मे भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय निकाय के स्तर से पुलिस विभाग की मदद् से व्यवस्थायें सुनिश्चित की जावे। सड़क किनारे सामान बेचने वालों के लिए स्थानिय निकायों के द्वारा स्थान और समय का निर्धारण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग करना एवं कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नाॅन-वंेन्डिग जोन मे किसी तरह व्यापार-व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी। चलित ठेला से व्यवसाय हेतु 2 ठेले के मध्य कम से कम 20 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसाय निर्धारित अवधि मे खुलेगी और बन्द होगी। उक्त किसी भी कण्डिका का उल्लंघन होने पर दुकान/प्रतिष्ठान/संस्थान/सेवाओं के विरुद्ध कार्यवाही किया जाकर सील की जा सकेगी।

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