प्राकृतिक आपदा राहत के तहत मृतकों के वारिसों को 8 लाख रुपये की मंजूरी
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 01 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक 6 (4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-1 (1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है।
इसी कड़ी में अपर कलेक्टर बैकुण्ठपुर से मिली जानकारी अनुसार बैकुण्ठपुर तहसील के ग्राम रामपुर के आर्यन की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिश रेखा दास एवं ग्राम पटेलपारा, डुभापानी के जगबंधन की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश रामवती को क्रमशः 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत की गई है।
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