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 बेमेतरा जिले के ग्राम तरपोंगी एवं बासीन के चैहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित

बेमेतरा 26 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आदेश जारी कर बेमेतरा जिला अंतर्गत नवागढ़ तहसील के ग्राम तरपोंगी तथा साजा तहसील के ग्राम बासीन में आज मंगलवार 26 मई को कोरोना पॉजिटिव के एक-एक केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनो गांवों के चैहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। ग्राम तरपोंगी के प्रभारी अधिकारी तहसीलदार नवागढ़ कुमारी रेणुका रात्रे एवं पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीएम नवागढ़ डीआर डाहिरे होंगे। ग्राम बासीन के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार चंद्रशेखर चंद्राकर एवं पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीएम साजा आशुतोष चतुर्वेदी को बनाय गया है।

जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तायल द्वारा जारी आदेश में कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया  है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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