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 बेमेतरा : स्वयं के व्यय पर क्वारेंटाइन के लिए निजी होटल चिन्हांकित

बेमेतरा 26 मई : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिव अनंत तायल द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत आपदा से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।  अन्य राज्यों से जिले में आए लोगों को क्वारेंटाइन किया जा रहा है। सामुदायिक क्वारेंटीन संेटर के बदले अपने स्वयं के व्यय पर क्वारेंटाइन होना चाहते हैं, उनके लिए बेमेतरा शहर के 32 कमरों को निजी संस्थानों को सशर्त चिन्हांकित किया गया है। कलेक्टर के जारी आदेश के तहत खुशी लाॅज पुराना बस स्टैंड, कान्हा लाॅज पुराना बस स्टैंड, आदित्य लाॅज पुराना बस स्टैंड, कृतिका लाॅज, बाबा लाॅज नावागढ़ चैक बेमेतरा को स्वयं के व्यय पर क्वारेंटाइन में रहने वालो के लिए चिन्हांकित किया है।

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