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नवीन कानून शुभारंभ उत्सव में बेमेतरा विधायक,साजा विधायक ,जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, गणमान्य नागरिक, अधिवक्ता, मीडिया, छात्र-छात्राओं सहित सभी वर्ग के लोग हुए शामिल
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
 
आज के बदलते समय में कानून व्यवस्था में बदलाव महत्वपूर्ण - कलेक्टर
 
एक जुलाई से प्रभाव में आया भारत का 3 नया कानून
 
बेमेतरा : 01 जुलाई 2024 अर्थात आज से प्रभावशील होने वाले 03 नवीन आपराधिक विधि अधिनियमों के संबंध में आज सोमवार को बेमेतरा के सिटी कोतवाली पुलिस चौकी परिसर में सुबह 11 बजे से “न्यू क्रिमिनल लॉ एंड एक्ट“ के तहत आपराधिक विधी अधिनियमों पर नवीन कानून शुभारंभ कर विधि अधिनियमों पर विस्तृत चर्चा कर नये अधिनियमों की जानकारी साझा की गई और कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया । इस अवसर पर बेमेतरा विधायक श्री दीपेश साहू, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र शर्मा,श्री विजय सिन्हा, अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी जिला न्यायालय की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम सहित नागरिक गण, मीडिया एवं स्कूल-कॉलेज के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 
बेमेतरा विधायक श्री दीपेश साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जो कानून है वह ब्रिटिशो के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने अपने सुविधानुसार कानून बनाया और हमारे देश मे राज किया। देश और नागरिक हमारा और कानून ब्रिटिशो का यह ठीक नहीं था। जिसकी वजह से हमारे भारत सरकार को यह बदलाव लाना जरूरी समझा। आज देश के कानून में बदलाव आया है इससे देश की जनता को न्याय मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने जिले में अवैध शराब, जुआ सट्टा, पर प्रशासन को प्रतिबंध लगाने और कार्यवाही करने की अपील की।

साजा विधायक श्री ईश्वर साहू ने नवीन क़ानून के बारे में बताते हुये कहा की हमारे देश में जो अपराध हो रहें है और अपराधी बच रहें है, और पीड़िता को न्याय नही मिल पा रहा हैं, जो कि यह ठीक नहीं है, इसलिए हमारे सरकार ने कानून को बदलने का निर्णय लिया और आज 01 जुलाई से नये कानून प्रभावशील भी हो गया। उन्होंने कहा की नये तीनों कानून, न्याय और नागरिक सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नये कानून के साथ हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे।
 
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कर्यक्रम में तीन नवीन क़ानून की जानकारी देते हुये कहा कि आज की परिवेश में कानून व्यवस्था में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। नए कानून में एकरूपता, समानता संवेदनशीलता और गोपनीयता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। पुराने समय से चले आ रहे कानून में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। प्रकरणों के निराकरण के लिए नए कानूनों का निर्धारण किया गया है।

पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है। कलेक्टर श्री शर्मा ने वर्तमान कानूनों द्वारा दंड के स्थान पर न्याय को वरीयता देने, पुलिस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कम्युनिटी पुलिसिंग आदि विषयों पर बात की। उन्होंने प्राचीन काल के समाज में होने वाले नियम से लेकर वर्तमान में समय के साथ साथ लोगों की जरूरतों को देखते हुये क़ानून में होने वाले संशोधन के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा की अभी के नये क़ानून कुछ कुछ पुराने कानून में संशोधन कर बनाये गए हैं तथा कुछ नये पॉइंट जोड़े गए हैं और अनावश्यक विधी को हटाया गया है। 01 जुलाई 2024 से जो नये कानून है वह प्रभावशाली हो गए हैं, इस क़ानून के आने से न्याय और पारदर्शिता होंगी इससे नागरिकों को न्याय दिलाने में सहायता होगी।
 
उन्होंने कहा की नये क़ानून का उद्देश्य आमजनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है, इसलिए नवीन कानून के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा की प्राचीन समय में समाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया गया, विधि बनाई गई और उन विधि और कानून का सबको पालन करना होता था। विशेषकर आपराधिक मामलों में तलाशी एवं जब्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। समय के साथ-साथ चीजें बदलती है, और कानून धीरे-धीरे बदलता है। समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून बहुत जरूरी होता है, नहीं तो समझ में अपराध बढ़ जाएगा।

पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने कहा की नए कानून के विभिन्न प्रावधानों और धाराओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में संशोधन कर नई धाराएं जोड़ी गई हैं तथा धाराओं का समायोजन किया गया है, इससे लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिलेगा द्य उन्होंने नए कानून में बदलाव हुए विभिन्न प्रावधानों, धाराओं, संगठित अपराधों, चोरी, डकैती, हत्या साइबर क्राइम, न्याय प्रक्रिया के लिए समय सीमा का निर्धारण, साक्ष्य सुरक्षा के प्रावधानों आदि की जानकारी दी।
 
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया है। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागु किया जाना है। 

उन्होंने कहा की नए कानून का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, नागरिक केन्द्रित एवं कल्याणकारी अवधारणा, महिला सुरक्षा एवं न्याय, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक, डिजीटल एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के प्रावधान, उचित नियंत्रण एवं संतुलन के साथ पुलिस का सामन्जस्यपूर्ण सशक्तिकरण और समयबद्ध प्रक्रिया, साक्ष्य संग्रह और प्रस्तुति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के साथ ही मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है।
 
उन्होंने कहा की भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए एक नया अध्याय पेश किया है। कार्यक्रम को पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा ने भी संबोधित किया और नए कानून की प्रशंसा की। अंत में उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश झा ने आभार प्रकट किया।

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