महासमुंद : चीतल का शिकार करने वाला आरोपी हिराखन गिरफ्तार
महासमुंद 25 मई : वन परिक्षेत्र बागबाहरा के अंतर्गत 24 मई 2020 को वन्यप्राणी नर चीतल का अवैध रूप से शिकार करने के उद्देश्य से वन कक्ष क्रमांक 190 आमानारा जंगल के अंदर (बिजली) जी.आई.तार. का फंदा बनाकर उसमें विद्युत प्रवाह करते हुए वन्यप्राणी चीतल का शिकार किया गया है। इस संबंध में वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पांडेय ने बताया कि अपराध कारित करने में उपयोग किये गये औजार एवं सामग्री - 63 नग बांस चिरान, 1 नग सब्बल, 2 नग कुल्हाडी, 69 नग कांच का बोतल, 9 कि.ग्रा. जी.आई.तार सहित जप्त कर, मौके पर रात्रि 08ः30 बजे आरोपी हिराखन वल्द हिरऊ जाति कमार, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम पठारीमुड़ा को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपीगण फरार है जिसके विरूद्ध वन अपराध कारित पाये जाने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 16(ख), 9, 39 की उपधारा 1 ख एवं घ, 49 एवं 51 के तहत जुर्म कायम किया गया है। सह अभियुक्त (1) संतु (विडियो) वल्द सालिकराम कमार (2) रामनाथ वल्द सालिकराम कमार (3) कुमार पिता सुखराम कमार (4) दुलार पिता बुधराम, सभी निवासी ग्राम पठारीमुड़ा, थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी शेष है।
गिरफ्तार आरोपी हिराखन वल्द हिरऊ जाति कमार, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम पठारीमुड़ा का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर 25 मई 2020 को माननीय न्यायायल महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा 08 जून 2020 तक का रिमाण्ड देते हुए आरोपी को जेल भेजा गया।
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