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 मतदान के 48 घंटे पूर्व देशी/विदेशी मदिरा दुकानें होगी सील बंद
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
 
बलरामपुर : लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत् तीसरे चरण का मतदान 07 मई 2024 को होना है। वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का ने आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 05 मई 2024 से 07 मई 2024 तक बंद रखने एवं उक्त अवधि शुष्क दिवस घोषित किया है। जिले के समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को सील बंद करने एवं मदिरा क्रय-विक्रय मादक पदार्थों का अवैध रूप से विनिर्माण/परिवहन/संग्रहण/धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किया है।

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