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डाक मतपत्र के मतदान व कर्मियों को दिया प्रशिक्षण
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
 
निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराना हम सबकी जिम्मेदारी : कलेक्टर श्री शर्मा

मतदाता सूची के चिन्हांकन के कार्य में संवेदनशीलता और सटीकता हो

बेमेतरा : लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए आज यहां संयुक्त जिला कलेक्टर के दिशा सभाकक्ष में डाक मतपत्र तथा निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने प्रशिक्षण के दौरान सभी मतदान अधिकारियों से कहा कि जो भी दुविधा है, उसे अभी ही दूर कर लें। बाद में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराना हम सबकी जिम्मेवारी है।
उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में सभी मतदाताओं की सहभागिता हो इसके लिए दिव्यांगजनों एवं 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ जनों को डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है। 

85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व दिव्यांगजनों को उनकी सहमति अनुसार मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गयी है। उसको सफलतापूर्वक मतदान कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्व एवं जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करें।

प्रशिक्षण के दौरान जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री सुनील झा द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में बताया गया। मौके पर प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर डॉ अनिल बाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर सुश्री अंकिता गर्ग, डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल डाक मतपत्र श्रीमती दिव्या पोटाई, सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थितथे। मास्टर ट्रेनर श्री सुनील झा ने बताया कि ड्यूटी लगने पर कर्मचारी को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रपत्र 12(क) में नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।

डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्रीमती दिव्या पोटाई ने इस बार भारत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना के तहत् अनिवार्य दस सेवाओं के मतदाता डाक मतपत्र बताया कि से मतदान कर सकते है। अत्यावश्यक सेवा स्वास्थ्य विभाग, विद्युत, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मी, रेल परिवहन, दूरसंचार (बीएसएनएल) दूरदर्शन, आकाशवाणी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित और भारतीय खाद्य निगम, डाक एवं टेलीग्राम विभाग को अधिसूचित किया गया है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए तीन दिवस निर्धारित किए जायेंगे। इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से अनिवार्य सेवा के मतदाता डाक मतपत्र से अपने मत को  प्रयोग कर सकते है। उन्होंने डाक मतपत्र से मतदान करने आवेदन संबंधी जानकारी दी।

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रति, मतदाता सूची के चिन्हाकन के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिन्हांकन के कार्य में संवेदनशीलता और सटीकता की मांग होती है, जिसमें ये कर्मचारी निर्विघ्न काम करने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में त्रुटियों की संभावना हो सकती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।’

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण में तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ नैतिकता और न्यायप्रियता की भी जरूरत होती है। वे सूची में सामान्य त्रुटियों को पहचानने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि अदृश्य मतदाताओं के नामों की गलती, अनयोग्य चिन्हाकरण, या डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। इस तरह का प्रशिक्षण चुनाव प्रक्रिया के नियंत्रण और विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। 

यह सुनिश्चित करता है कि मतदाताओं की सूची ठीक और सही हो, जिससे चुनाव प्रक्रिया का प्रत्याशित परिणाम हो सके। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक विश्वास और चुनाव न्यायपूर्णता में भरोसा बना रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार, कर्मचारियों के प्रशिक्षण से न तो केवल चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल तत्वों को मजबूत करता है और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देता है।

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