जिले के विभिन्न स्थानों में हुआ विधिक जागरुकता का आयोजन
सुभाष गुप्ता TNIS
सूरजपुर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा संविधान की प्रस्तावना एवं हमर अगना (घरेलू हिंसा के विरूद्ध प्रयास) जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर श्री हेमंत सराफ जी के दिशा-निर्देशन में 19 जनवरी 2020 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री हेमंत सराफ एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री गिरीश कुमार मंडावी व व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्री आलोक पाण्डेय द्वारा शासकीय आदिवासी प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास भैयाथान एवं शासकीय आदिवासी पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक बालक छात्रावास भैयाथान में एवं 18 जनवरी 2020 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुश्री संघपुष्पा भतपहरी के द्वारा शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय सलका अधिना एवं एन एस एस कैम्प ग्राम पंचायत मानपुर मेें एक दिवसीय विधिक जागरूता शिविर लगाया गया तथा दिनांक 17 जनवरी 2020 को बस स्टैंड सूरजपुर में पैरालीगल वालेटियर्स की टीम द्वारा विशेष कैम्प लगाया गया।
उक्त अभियान के अंतर्गत कुल 05 शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर प्रस्तावना में दिये विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही हमर अंगना घरेलू हिंसा के प्रकार एवं घरेलू हिंसा होने पर परिवार व बच्चों पर पडने वाले प्रभाव तथा घरेलू हिंसा रोकने में परिवार के सदस्यों एवं समाज के अन्य व्यक्यिों की भूमिका के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। शिविर में मा0 जिला न्यायाधीश ने टोनही जैसे अंधविश्वास पर जानकारी देते हुए बताया की ग्रामीण अंचल में ही टोनही जैसे अंधविश्वास को मानने वाले ज्यादा मिलते हैं। ग्रामीण अंचल में पूर्व से ही बच्चों के मन में टोना-जादू जैसे भ्रम को परिवार-समाज के सदस्यों द्वारा बैठा दिया जाता है जिसके कारण आज भी लोग टोना-जादू जैसे भ्रम को मानते चले आ रहे है, वहीं गावों में अपना दूकान चला रहे पंडा-बैगा देवार, मौलवी लोग अपना धंधा बरकरार रखने के लिए लोगों को इस भ्रम से बाहर नही आने दे रहे है। वहीं पंडा-बैगा की कमाई देख और भी लोग पंडा बैगा की दूकान खोल रहे है।
लोगों में शिक्षा तथा जागरूकता की कमी के कारण यह भ्रम अपना पैर पसारे बैठा है। वही उक्त शिविरों में मौलिक अधिकार एवं कर्तब्य, बाल विवाह, बालश्रम, बाल तस्करी, आबकारी अधिनिय, लोक अदालत, मोटर व्हीकल एक्ट, सायबर क्राईम, पाक्सो एक्ट, गुड-टच बैड-टच एवं बचाव के उपाए, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विभिन्न अधिनियमों पर बने पम्पलेट का वितरण भी किया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत 790 लोग लाभन्वित हुए। जागरूकता शिविर में प्राचार्य छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।
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