श्री अनुपम मिश्र ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का किया निरीक्षण
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
ई-फाइलिंग एवं मध्यस्था पर दिया जोर
लंबित प्रकरणों को तत्काल करें निराकरण-श्री मिश्रा
कोरिया : भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण मामले में संयुक्त सचिव एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा के कोरिया जिले के नोडल अधिकारी श्री अनुपम मिश्रा का तीन दिवसीय कोरिया प्रवास के दौरान उन्होंने बैकुण्ठपुर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का किया निरीक्षण।
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग छत्तीसगढ़ में एक अर्ध-न्यायिक आयोग है, जिसे 2003 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्यालय रायपुर (सी.जी.) में और सर्किट बेंच बिलासपुर (सी.जी.) में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 47(1)(ए)(प) में प्रावधान है कि राज्य उपभोक्ता आयोग के पास अधिकार क्षेत्र होगा- दस करोड़ रूपए तक की शिकायत पर विचार करने के लिए और आदेशों से उत्पन्न अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी होगा। जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज्यादा न हो। जिला आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 41 में प्रावधान है कि जिला आयोगों के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ 45 दिनों की अवधि के भीतर राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील कर सकता है।
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