विधानसभा निर्वाचन-2023 : प्रेक्षक ने ली राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों की बैठक
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत आज रिर्टनिंग ऑफिसर कक्ष 39 विधानसभा क्षेत्र 66 वैशालीनगर के सामान्य प्रेक्षक डॉ. राज कृष्ण प्रुर्थी की उपस्थिति में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में सभी अभ्यर्थियों एवं दलों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का पालन करने एवं रैली, सभा-जुलूस करने वाहन, लाउडस्पीकर उपयोग करने एवं इसकी अनुमति लिये जाने के संबंध में जानकारी दी गई। साधारण आचार संहिता के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये जो आदर्श आचार संहिता दी गई है, मार्गदर्शन पुस्तिका उपलब्ध कराते हुए साधारण आचरण की कंडिका 01 से कंडिका 07 तक का पालन करने सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करने कहा गया।
शासकीय संपत्तियों में किसी भी प्रकार प्रचार-प्रसार नही करने के साथ-साथ प्रायवेट संपत्ति पर संपत्ति मालिक की सहमति के बिना न करने एवं किसी भी प्रकार की शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी की जानकारी से अवगत कराया गया। अभ्यर्थियों एवं दलों द्वारा बैठके आयोजित किये जाने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करने, जुलूस, सभा, रैली, वाहन, लाउडस्पीकर आदि सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति उपयोग नही करने तथा उपयोग किये जाने पर कार्यवाही की जानकारी से अवगत कराया गया। बैठक में विधानसभा अंतर्गत अनुमति हेतु स्थापित कांउटर एवं अनुमति हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए ’’पहले आओ पहले पाओं’’ की जानकारी देकर सभा जुलूस हेतु दिये गये निर्देश का पालन सुनिश्चित करने कहा गया।
मतदान दिवस के दिन अधिकृत पार्टी कार्यकर्ताओं का पहचान बैज देने एवं बैज में पार्टी का नाम, चिन्ह या अभ्यर्थी का नाम न हो, इसकी जानकारी से अवगत कराया गया। मतदान केंद्रों से 100 मीटर दूर स्थापित होने वाले कैम्प (पंडालों) में अनावश्यक भीड़, पोस्टर, बैनर, झंडे, प्रतिक या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शन न हो की जानकारी से अवगत कराया गया। मतदान दिवस के लिये उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी सहित निर्वाचन अभिकर्ता हेतु कुल 03 वाहनों की अनुमति प्राप्त होगी। अभी जो वाहन की अनुमति दी गई है सभी अनुमतियां मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व स्वमेव समाप्त हो जायेगी। अभ्यर्थियों को मतदान केंद्रों के बारे में अवगत कराते हुए कुल 242 एवं 03 सहायक मतदान केन्द्र अर्थात 245 मतदान केंद्र सहित मतदाताओं की जानकारी दी गई। विधानसभा के अंतर्गत 10 संगवारी 05 आदर्श मतदान केंद्र एवं 01-01 दिव्यांग प्रबंधित युवा प्रबंधित मतदान केंद्रो की जानकारी से भी अवगत कराया गया। मतदान केंद्रो में मतदाताओं के अतिरिक्त अन्य को प्रवेश हेतु प्रतिबंधित होने की जानकारी से अवगत कराया गया।
प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी प्रवेश पत्र धारी ही मतदान केंद्रो में प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को शिकायत आदि के संबंध में जिलास्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम की 5 जानकारी, प्रेक्षक के संपर्क नंबर, प्रेक्षक से मिलने के स्थान एवं समय की जानकारी दी गई। ऑनलाईन शिकायत 1950 में और व्हाट्सअप के माध्यम से भी कर सकते है। अभ्यर्थियों को बैठक में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 वैशाली नगर हेतु तैयार किये गये स्ट्रांग कक्ष के बारे में अवगत कराते हुए मतदान सामग्री वितरण स्थल एवं मतदान पश्चात् मतदान सामग्री वापसी स्थल के साथ मतगणना स्थल की जानकारी से भी अवगत कराया गया। बैठक में प्रेक्षक डॉ. राज कृष्ण प्रुर्थी द्वारा सभी अभ्यर्थियों से विश्वास, पारदर्शी एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत् कार्यवाही करने की अपील कर मोबाईल नं. साझा कर भिलाई निवास अपार्टमेंट-31 में समय सुबह 10 से 11 बजे तक मुलाकात करने की जानकारी दी गई। बैठक के दौरान अभ्यर्थियों सहित सहायक रिर्टनिंग अधिकारी श्री लवकेश कुमार ध्रुव, प्रेक्षक के लायजिंग अधिकारी श्री लंबोदर पटेल उपस्थित रहे।
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