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 त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 : पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी नं. 1,2 व 3 का द्वितीय चरण का प्रषिक्षण संपन्न

सूरजपुर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सोनी के निर्देषन में एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्हीदुर्रहमान के मार्गदर्षन में मतदान कर्मियों, पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी (नम्बर 01,02 व 03) का द्वितीय चक्र का प्रषिक्षण जनपद पंचायत ओड़गी का शासकीय बालक हाॅयर सेकेण्डरी स्कूल ओड़गी में संपन्न हुआ।

प्रषिक्षण में मतदान कर्मियों को गोदरेज टाईप मतपेटी की संपूर्ण जानकारी एवं मतदान के आधे घण्टे पूर्व पेपर सील लगाकर मतदान प्रारंभ करने की कार्यवाही करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न होगा। मतदान के पष्चात् समस्त मतदान कर्मी जिसमें पीठासीन अधिकारी गणना प्राधिकृत अधिकारी हो जायेगा एवं समस्त मतदान कर्मी गणना सहायक हो जायेंगे। मतदान कर्मियों को सामग्री संग्रहण केन्द्र में उठाने के पूर्व समस्त सामग्रियों की जांच एवं किस किस वार्ड का मतदान कराना है उसका मतपत्र एवं मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एवं अन्य चार प्रतियां प्राप्त कर लेवे नियमानुसार मतदान अधिकारी नम्बर 1 मतदाता का विभिन्न 18 दस्तावेजों के माध्यम से पहचान कर समस्त मतदाताओं को अण्डर लाईन एवं महिला मतदाता में टीक मार्क लगाकर मार्किंग करेंगे एवं अमीट स्याही लगाने का कार्य करेंगा मतदान अधिकारी नम्बर 2 जो ंपंच एवं सरपंच के मतपत्रों के अधिकारी होगा व नियमानुसार संबंधित मतदाता को संबंधित वार्ड का मतपत्र देगा एवं मतदाता सूची की एक प्रति में टीकमार्क भी करेगा। मतपत्र को नियमानुसार खडा एवं आडा मोड़कर घूमते हुए तीर वाला मोहर देंगे एवं कक्ष क्रमांक 1 में मतदान कर मतपेटी में डाल देगा इसके पष्चात मतदान अधिकारी नम्बर 3 के पास जायेगा व मतदाता सूची में संबंधित व्यक्ति के समक्ष राईट के चिन्ह लगायेगा एवं जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र मोड़कर देगा एवं नियमानुसार घुमते तीर का चिन्ह देकर कक्ष क्रमांक 2 में मतदान करायेगा एवं मतपेटी में डालकर मतकक्ष से बाहर चले जायेगा।

मतदान की विभिन्न सात परिस्थितियां का भी वर्णन किया गया एवं मतदान समाप्ति के पष्चात् प्रपत्र 15 मतपत्र लेखा (पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य) का पृथक-पृथक तैयार किया जायेगा एवं मतपेटी खोलकर चादर या दर्री  पर समस्त मतपत्रों को निकालकर  पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का अलग-अलग 50-50 के बण्डल बनाये जायेगे इसके पष्चात संबंधित मतपत्रो की गिनती की जायेगी एवं मतपत्र लेखा प्रपत्र 15 के भाग 2 में मतपत्रों का विवरण कम या अधिक का जानकारी दर्ज की जायेगी। इसके पष्चात वार्ड नं. 1 से मतगणना प्रांरभ होगा एवं उसी तरह सरंपच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की गणना अंत में की जायेगी। गणना परिणाम पंच के प्रपत्र 16 में, सरपंच का 17 में, जनपद सदस्य का 18 में एवं जिला पंचायत सदस्य का गणना परिणाम 19 में नियमानुसार भरकर गणना एजेंट को गणना पर्ची दे दी जायेगी और नियमानुसार पंच के समस्त मतपत्रों को बण्डलिंग करके सीट दो में सील कर दी जायेगी एवं उसी तरह सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य मतपत्रों को गिनकर सीट 3 में चपडा लगाकर सील मोहर कर दी जायेगी। मतदान कर्मियो को परिनियत लिफाफे (निर्धारित 5 लिफाफा) एवं अन्य लिफाफों की जानकारी दी गई। मतदान कर्मियों को गणना पर्ची देना है न की गणना परिणाम। मतपेटी (गोदरेज टाईप) तैयार करने एवं बंद करने की प्रक्रिया भी बताई गई एवं प्रषिक्षणार्थी द्वारा प्रायोगिक तौर से मतपेटी के विभिन्न पहलुओं को भी जाना।
उक्त प्रषिक्षण में प्रषिक्षित मास्टर टेªनरों द्वारा विभिन्न कक्षों में प्रषिक्षण विस्तार से दिया गया।

 

 

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