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 जिले में नमक खुदरा विक्रय के संबंध मे आदेश जारी
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर जिला बेमेतरा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिले में नमक खुदरा विक्रय के संबंध मे कहा कि नमक पैकेट मे अंकित विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय नही किया जयेगा। एसे लूज नमक पैकेट जिनमे विक्रय मूल्य अंकित नही है उसे अधिकतम 10 रु. प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जायेगा। किसी भी विक्रेता द्वारा प्रति उपभोक्ता 2 कि.ग्रा. नमक (अधिकतम) ही विक्रय किया जावे। उपरोक्त निर्धारित दर से अधिक दर पर नमक का विक्रय करते पाये जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी और यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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