कोरिया : कलेक्टर ने लॉकडाउन में दी कोरिया जिले के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति
कोरिया 10 मई : कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा लॉकडाउन में सम्पूर्ण कोरिया जिले के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति प्रदान गई है, जिसके तहत आंशिक संशोधन करते हुए क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी एवं खोंगापानी में सोमवार, बुधवार, व शुक्रवार को कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्निचर, टेलरिंग मटेरियल की दुकानें संचालित की जा सकेंगी। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्पयूटर, टायर दुकानों के संचालन हेतु सोमवार, मंगलवार और गुरूवार को अनुमति दी गई है। ब्यूटी पार्लर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुले रहेंगे।
जिले के शेष क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां एवं भरतपुर में कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को संचालित की जा सकेंगी। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें सोमवार, मंगलवार व गुरूवार तथा ब्यूटी पार्लर सोमवार, मंगलवार और गुरूवार को खुले रहेंगे। कोरिया जिले के अंतर्गत समस्त सीमेंट, छड़ एवं हार्डवेयर दुकानें, मोबाईल रिचार्ज, बिजली पंखे की दुकान, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेंगी। उल्लेखित समस्त दुकानों के संचालन का समय प्रातः 09.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों व संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा।
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