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 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत स्व. रोजगार स्थापित करने आवेदन आमंत्रित।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के लिये जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के माध्मय से स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। उद्योग हेतु 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। आवेदक को न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र (जहॉ लागू हो), अंकसूची, जनसंख्या प्रमाण पत्र/ग्राम पंचायत/नगर पालिका का अनापत्तिा प्रमाण पत्र आवश्यक है।
 
योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राही द्वारा शहरी क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, नक्सल प्रभावित, विकलांक, भूतपूर्व सैनिक को योजना में प्राथमिकता देते हुए उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। ये सभी ऋण बैंको के माध्यम से दिये जायेगें। जिले के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारित आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जावेगी। इच्छुक आवेदक योजना का लाभ लेना चाहते है, वे www.kviconline.gov.in/PMEGP  वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन फार्म भर सकते है एवं फार्म पूर्ण होने के पश्चात फोटो, प्रोजेक्ट फाईल, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र, टेªनिंग प्रमाण पत्र (यदि हो तो), शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वी, 10वी, 12वी), स्केन करके पीडीएफ में अपलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (प्रथम तल)कलेक्ट्रेट परिसर बैकुण्ठपुर जिला कोरिया से सम्पर्क किया जा सकता है।

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