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 कोरिया : अन्य राज्यों से आ रहे माल वाहक यानों से जिले में लोडिंग-अनलोडिंग हेतु रात्रि 9.30 बजे से प्रातः 6 बजे तक का समय निर्धारित
कोरिया 05 मई : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने राज्य षासन के दिषा निर्देषों के अनुरूप कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए अन्य राज्यों से आ रहे माल वाहक यानों से जिले में लोडिंग-अनलोडिंग हेतु रात्रि 9.30 बजे से प्रातः 6 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है। उन्होंने मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर को लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने, लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट पर रूकने की व्यवस्था न होने पर नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थान पर रूकने, नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने, सेनिटाईजेषन करने, अन्य व्यक्तियों से न मिलने जुलने, खाने-पीने आदि की व्यवस्थायंे स्वामी के द्वारा करने सहित वहां रहने पर फेसमास्क उपयोग सहित सोशल फिजिकल डिस्टेंस गाइड लाइन का पालन करने के निर्देष दिये हैं। 

उन्होंने कहा है कि जिले में हाटस्पाट/कन्टेनमेंट घोशित होने की दषा में षासन द्वारा संपूर्ण लाकडाउन के संबंध में जारी निर्देष पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी। लाकडाउन आदेषों एवं निर्देषों के उल्लंघन करते हुए जाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 2188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।
 

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