बेमेतरा जिले की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान सुबह 10 से शाम 07 बजे तक
बेमेतरा 04 मई 2020ः-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.(घघ) की दुकानें एवं मद्य भण्डारण भाण्डागार को सोमवार 04 मई 2020 से समय सबेरे 10 बजे से सायं 07 बजे तक शासन द्वारा जारी निर्देशों को पालन करते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने की आदेश जारी किया।
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