महासमुंद : 17 मई तक जिले में धारा 144 लागू जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
शाम 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान
अनावश्यक परिभ्रमण एवं मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित
महासमुंद 04 मई : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 3 मई 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी, जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई 2020 या आगामी आदेश तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि महासमुंद जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महासमुंद जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित हंै।
अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण महासमुंद जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है। जिले के अंतर्गत शाम 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेंगे एवं मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश महासमुंद जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 17 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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