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 जन सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरगुजा के विरुध्द 2000 रुपए का अर्थदंड
डी०के० सोनी अधिवक्ता

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद वेदव्रत सिरमौर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरगुजा के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग ने 2000 रुपए का अर्थदंड देने का आदेश पारित किया उक्त राशि की वसूली हेतु पुलिस अधीक्षक महासमुंद को दिया निर्देश

सरगुजा : डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यतकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन दिनांक 28/6/2016 को प्रस्तुत कर महेंद्र प्रसाद द्वारा गाली गलौज एवं जान से मारने के संबंध में की गई रिपोर्ट के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था। जिसमें जन सूचना अधिकारी के निर्देश पर सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 30/6/2016 के माध्यम से शिकायत शाखा प्रभारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला सरगुजा को प्राप्त पत्र भेजकर 2 दिन के भीतर जानकारी मंगायी गई थी। जिस पर शिकायत प्रभारी द्वारा जन सूचना अधिकारी को दिनांक 22/8/2016 के माध्यम से उक्त संबंध में अवगत कराया गया कि आपके द्वारा शिकायत प‌त्र कब एवं कहां प्रस्तुत की गई है स्पष्ट नहीं होने से संबंधित को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।जानकारी नहीं मिलने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/532/2016 दिनांक 19/9/2016 को प्रस्तुत किया गया था।

            उक्त शिकायत प्रकरण को माननीय राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए तत्कालीन जन सूचना अधिकारी वेदव्रत सिरमौर उप पुलिस अधीक्षक सरगुजा जो वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद में पदस्थ है को नोटिस जारी किया गया तथा विधिवत सुनवाई करते हुए यह पाया गया कि वेदव्रत सिरमौर जो वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा प्रस्तुत जवाब समाधनकारक प्रतीत नहीं होना पाया गया तथा जानकारी विलंब से भी प्रदान करने के कारण 13 दिन विलंब के लिए प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से 3250 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान के तहत दिनांक 30/10/2019 शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/532/2016 में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना अधिकारी श्री वेदव्रत सिरमौर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा को दोषी मानते हुए  2000 रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया।
 

डी के सोनी अधिवक्ता नवापारा अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़
9826152904,9713002913
 

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