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 जशपुरनगर : जिले मे निम्न सर्शत के साथ ही मिलेगी विवाह की अनुमति
जशपुरनगर 03 मई : कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी एसडीएम को आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोराना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन प्रतिबंधित है। श्री क्षीरसागर ने कहा है कि वर्तमान में वैवाहिक मुहुर्त को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के अन्तर्गत लोगों द्वारा विवाह के लिए आवेदित आवेदनो पर अनुमति निम्न सशर्त के साथ दिए जाने के लिए एसडीएम को अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विवाह अवसर पर वर, वधु एवं पंडित को मिलाकर केवल 20 व्यक्तियों को ही शादी में शामिल होने की अनुमति होगी एवं विवाह के अवसर पर उपस्थित लोगों द्वारा फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। 

विवाह कार्यक्रम बस अपने निवास प्रांगढ़ में ही करनी की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित चार लोगों को आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्ताकर यंत्र के उपयोग की अनुमति नही होगी। यह अनुमति जिले के अंदर के लिए होगी, जिले के बाहर जाने के लिए अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम में सामूहिक भोज पर प्रतिबंध होगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क का उपयोग एवं हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा एवं साथ ही समय-समय पर केंद्र शासन, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने सभी अधिकारियों को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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