कोरिया : 4 मई से 17 मई तक सभी क्लब, रेस्टोरेंट एवं होटल बार रहेंगे बंद
कोरिया 03 मई : राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन अवधि में 4 मई से 17 मई 2020 तक जिले के सभी क्लब, रेस्टोरेंट एवं होटल बार बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा 4 मई से 17 मई तक अवधि में समस्त एफ.एल.4 - क्लब के साथ ही सभी रेस्टोरेंट, होटल बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। पूर्व में 03 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 4 मई से 17 मई 2020 तक कर दिया गया है।
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