रक्त विकार, क्र्रोनिक न्यूरोलोजिकल और विकासात्मक विकार श्रेणी के दिव्यांगजनों को जारी होगा सीजी कोविड-19 ई-पास
कोरिया : दिव्यांगजन राज्य आयुक्त ने समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग नई दिल्ली के संज्ञान में यह आया है कि वर्तमान में लाकडाउन अवधि में दिव्यांगों को आवष्यक चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उठाने में पास जारी न किये जाने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को दृश्टिगत रखते हुए लाकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ षासन द्वारा सीजी कोविड-19 ई-पास जारी करने के लिए प्रावधान किया गया है। अतः प्राप्त निर्देषानुसार रक्त विकार, क्र्रोनिक न्यूरोलोजिकल और विकासात्मक विकार श्रेणी के दिव्यांगजनों को जिन्हें स्वास्थ्य संस्थान में लगातार, अनिवार्य, नियमित उपचार हेतु जाना पडता है उन्हें आवष्यकता अनुसार ई-पास जारी किया जाना सुनिष्चित करें ताकि दिव्यांगजनों को चिकित्सीय लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा, कठिनाईयों का सामना करना ना पड़े।
जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देषों का अक्षरषः पालन करने के लिए पत्र जारी कर निर्देषित किया है।
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