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बेमेतरा : कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने कलेक्टर ने ली व्यापारियों की बैठक
बेमेतरा :- कोरोन वायरस संक्रमण से निपटने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज बेमेतरा शहर के व्यापारियों की बैठक ली। बैठक मे बताया गया कि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वार समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। व्यापारियों ने भी शासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही। बैठक मे विधायक बेमेतरा श्री आशीष छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान सहित व्यापारी गण उपस्थित थे।

     बैठक मे बताया गया कि 14 अप्रैल को जिले मे दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 144 की प्रभावशीलता रविवार 03 मई 2020 तक के लिए बढाया गया है। शासन के निर्देशानुसार जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे रेस्टोरेंट, हाॅटल, पार्लर एवं नाई की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। शराब/मदिरा एवं अन्य समानों के बिक्री कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार निषेध रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित समस्त पंजीकृत दुकानों के संचालन की अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्रों मे पंजीकृत सभी एकल दुकाने, आस पड़ोस की दुकाने और आवासीय परिसर मे स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। किन्तु मोर्केट की दुकानें/मार्केट काॅम्प्लेक्स एवं शाॅपिंग माॅल को खोलने की अनुमति नही होगी। ई-काॅमर्स कम्पनियों के लिए जारी अनुमति केवल अवश्यक वस्तुओं के लिए रहेगी। उपरोक्त सेवाओं के संचालन हेतु निर्धारित समय सीमा सुबह 11ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक रहेगी।

        जिले मे हाॅटस्पाट एवं कन्टेन्मेंट जोन धाषित होने की दशा मे पूर्व मे सम्पूर्ण लाॅकडाउन के संबंध मे जारी आदेश/निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को संचालन करने की  अनुमति हाॅटस्पाट एवं कन्टेन्मेंट जोन मे नही होगी।
 

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