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 पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा के सम्बन्ध में
सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव 2019 में पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा निर्धारित कर उनके लिए दिन-प्रतिदिन का व्यय लेखा संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना व्यय लेखा दाखिल किया जाना है। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के निर्देषन में जिला कोषालय अधिकारी जी0के0 पटेल प्रभारी अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय के सभी अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किये जाने हेतु जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक रखी गयी, जिसमें अभ्यर्थियों को संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के पास दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर प्रोफार्मा ‘क‘, निर्वाचन सार-विवरण प्रोफार्मा ‘ख‘, शपथ पत्र प्रोफार्मा ‘ग‘, समस्त मूल व्हाऊचर एवं बैंक खाता की अद्यतन छायाप्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर युक्त विनिर्दिष्ट समय में जमा किये जाने हेतु जानकारी दी गयी।

बैठक में चर्चा के दौरान अभ्यर्थियों के शंकाओं को भी नोडल अधिकारी के द्वारा दूर किया गया एवं इनके द्वारा बताया गया कि निर्वाचन व्यय लेखा नियत समय तक दाखिल नहीं किये जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान अनुसार भविष्य में चुनाव लड़ने के लिये निरर्हित करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। बैठक में सभी निर्वाचन व्यय संपरीक्षक भी उपस्थित रहे।
 

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