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स्टेशनरी, कृषि मशीनरी विक्रय, डेली नीड्स,मिल्क पार्लर आदि दुकानें अब निर्धारित समय तक रहेंगी खुली
 
मनोज कुमार साकत‌ पीथमपुर कि रिपोर्ट

पब्लिक पावंर पीथमपुर छत्तीसगढ गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही /कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी कर नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में जिले में निम्न गतिविधियों को छूट प्रदान किया है।

जारी आदेश में उल्लेखित है कि पूर्व में जारी समेकित निर्देश के अंतर्गत  कृषि उद्यानिकी गतिविधियों में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी। आयात/निर्यात हेतु पैक हाउस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षक एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं, कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों संबंधी शोध संस्थान, मधुमक्खी पालन के प्लाटिंग मटेरियल, मधुमक्खी काॅलोनी, शहद एवं अन्य सामग्रियों के अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर परिवहन,  छात्रों के लिये शैक्षणिक किताबों की दुकानें, बिजली के पंखे की दुकानें,  व्यक्तियों के आवागमन के बारे में भारतीय बंदरगाह पर भारतीय नाविकों के जहाजों पर आवागमन के संबंध में निर्धारित एसओपी अनुसार प्रावधान किया गया है। वन कार्यालयों अंतर्गत वनों में वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों, सामाजिक क्षेत्र में बेडसाईड अटेंडेंट तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवाएं दे रहे केयर गिवर सम्मिलित हैं। पब्लिक यूटिलिटी में प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज शामिल है। आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसे की ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्रियां दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि सम्मिलित है। बोर खनन की गतिविधियां (इस हेतु आवश्यक पास कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा परीक्षण कर जारी किया जाएगा।)। 

दुकानों के संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा समय निर्धारित किया गया है। प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, खाद/उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय, पशु चारा (चौपाया, मछली चारा), डेलीनीड्स, किराना, आटा चक्की, मोबाईल रिचार्ज दुकान एवं चश्मा दुकान, वाटर केन, पनीर एवं दूध से निर्मित मिठाईयो की दुकान खुली रहेगी।

प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक मिल्क पार्लर खुला रहेगा। 

सप्ताह में प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 7 से अपरान्ह 1 बजे तक आटो मोबाईल, टायर एवं टायर पंचर की दुकान, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, स्टेशनरी, सेनेटरी (प्लंबर) आयटम, निर्माण सामग्रियों  जैसे सीमेंट, सरिया आदि की दुकान खुली रहेगी।

सप्ताह में प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक बिजली पंखें की दुकाने खुली रहेंगी एवं बाकी दिवस घर पहुंच सेवा प्रदान करेंगे। 

पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हाॅटस्पाॅट एवं कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लाॅकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हाॅटस्पाॅट एवं कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी।
 

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