बलरामपुर : लॉकडाउन के अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं के संचालन में छूट
प्रतिष्ठान/संस्थानों को शोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संचालन करने के निर्देश
बलरामपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुये हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने जिला में कुछ प्रतिष्ठान/संस्थानों को शोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये खोलने का का आदेश दिया है। प्राप्त निर्देशानुसार मेडिकल स्टोर, सभी प्रकार के हॉस्पीटल, कृषि यंत्रों की दुकानें, खाद-बीज, पेस्टीसाईज की दुकानें, अनाज-सब्जी मंडी, आटा-तेल मिल्स, चावल की फैक्ट्रीयां, ईंट भट्टा, आटा चक्की मिल्स, पेट्रोल पम्प, हाईवे पर टायर पंचर की दुकानें, हरा चारा टाल, सब्जी फल की दुकाने, ऑप्टीशिंयस की दुकाने, सुविधा सेंटर (सी.एस.सी.), गैस एजेंसी, सभी प्रकार की प्रचून की दुकानें, दूध, पनीर की दुकाने, बैंक, एटीएम, वाटर कैंपर की दुकानें, आयुष की दुकानें, पशु आहार की दुकानें, डेयरी, गोदाम, वेयर हाउस, हाईवे पर ढाबे व ऑटो रिपेयरिंग शॉप (पुलिस अधीक्षक द्वारा चिन्हांकित), कोरियर सर्विस, बेकरी की दुकानें (होम डिलीवरी), मिस्त्री मार्केट, कृषि यंत्रों स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एवं गैराज, ट्रांसपोर्ट कंपनी, बीजली पंखें की दुकान, मुर्गा-अण्डा की दुकान, विद्यार्थियों के किताब दुकान तथा प्रीपैड मोबाईल रिचार्ज दुकान खुली रहेंगी। उक्त दुकान के संचालकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश के संबंध में किसी प्रकार की दुविधा अथवा संशय की स्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से सम्पर्क कर सकते हैं।
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