भिलाई निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या चेहरा ढकना अनिवार्य अन्यथा निगम करेगा कार्यवाही, माॅनिटरिंग करने निगम कर्मियों को मिली जिम्मेदारी
दुर्ग : कोविड -19 नोवल कोरोनावायरस के बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने या अन्य कोई तरीका जिससे चेहरा ढक जाए की अनिवार्यता को देखते हुए निगम द्वारा अब कार्यवाही के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर या आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलते समय मुंह, नाक व चेहरे का हिस्सा कवर हो सके ऐसा मास्क या अन्य कोई उपाय अपनाएं ताकि किसी व्यक्ति के नजदीक आने,खांसने एवं क्षीकने आदि से फैलने वाले संक्रमण से बचाव हो सके।
घर से आवश्यक कार्य से बाहर निकलने पर पैदल चलने वाले, साईकिल, दो पहिया या चार पहिया वाहन में हो सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है इसके अलावा बाजार व दुकानों में विक्रेता तथा ग्राहक को भी लेन-देन के दौरान फेस कवर करना अति आवश्यक है। बिना मास्क लगाए हुए कोई व्यक्ति पाया गया तो अर्थदण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। निगम की उड़नदस्ता टीम ने दो दिन पूर्व ही बिना मास्क लगाए हुए व्यक्ति के पाए जाने पर 1500 रूपए का अर्थदंड लिया था। भिलाई निगम के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी ने जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र के लिए इस बाबत कार्यवाही के लिए वार्ड वार जिम्मेदारी निगम कर्मचारियों को प्रदान कर दी है! निगम क्षेत्र में लाॅडाउन के तहत शासन के सभी आदेशों के पालन कराने निगम कर्मी जुटे हुए हैं। सोशल डिस्टेंस और बिना मास्क लगाए घर के बाहर निकलने वाले व्यक्तियों की लगातार माॅनिटरिंग की जा रही है।
घर से बाहर फेस कवर नहीं करने वालों पर कार्यवाही के लिए आज जोन 02 क्षेत्र में 16 कर्मचारियों को वार्डवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें वार्ड 10 शांतिनगर में मदन मोहन तिवारी व सतनाम, वार्ड 11 अम्बेडकर नगर में हरि ताम्रकार व सौरभ, वार्ड 13 राजीवनगर में अरूण सिंह व विध्यांचल, वार्ड 14 रामनगर में अश्वनी देशमुख व सन्नी, वार्ड 15 वैशालीनगर में गुप्तानंद तिवारी व रविन्द्र, वार्ड 16 कुरूद में लक्ष्मीनारायण वर्मा व चंद्रभान, वार्ड 17 वृंदानगर में रामरतन टंडन व देवेन्द्र कुमार, वार्ड 18 प्रेमनगर में उत्तम ताम्रकार व प्रकाश को जिम्मेदारी दी गई है! नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाएध्फेस कवर किए घर से बाहर या सार्वजनिक स्थलों पर पाया गया तो अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किए जाने पर एवं छूट प्राप्त दुकानों के विक्रेताओं के द्वारा मास्क आदि का उपयोग नहीं करने पर भी अर्थदंड की कार्यवाही की जावेगी, विक्रेताओं के द्वारा पुनरावृति करने पर छूट समाप्त की जावेगी।
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