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 राशन कम मात्रा में वितरण करने पर उचित मूल्य दुकान संचालक के विरूद्ध कार्यवाही
बलरामपुर :  विकाखसण्ड राजपुर के ग्राम पंचायत कोटागहना में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान में बी.पी.एल. राशन कार्ड धारियों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन दिये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर के प्रतिवेदन अनुसार खाद्य निरीक्षक से जांच कराया गया। खाद्य निरीक्षक ने स्थल पंचनामा तथा हितग्राहियों के कथन सहित यह पाया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कोटागहना का संचालन ग्राम पंचायत कोटागहना के सरपंच अगस्टिन खलखो द्वारा किया जा रहा था। सरपंच द्वारा माह अप्रैल एवं मई 2020 के राशन वितरण कम खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया। जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण की कण्डिका 11(5) एवं 16(1)(3)(4)(5) का स्पस्ट उल्लघंन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के तहत् दण्डनीय है। खाद्य निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा द्वारा उक्त दुकान को निलंबित कर ग्राम पंचायत पहाड़खडुआ में संलग्न कर दिया गया है तथा दुकान संचालक अगस्टिन खलखो के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी राजपुर को प्रथम सूचना दर्ज करने निर्देशित किया गया है।

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