लाॅकडाउन को बढ़ाये जाने के साथ 03 मई 2020 तक निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी
जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने लाॅकडाउन के दौरान 3 मई तक दी गई छूट में इन सभी सेवाओं को प्रतिबंद्ध किया है। जिनमें बसों के माध्यम से परिवहन। व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय एवं अंर्तजिला परिवहन, छूट:- चिकित्सकीय कारणों से एवं इन निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों हेतु। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग सस्थान इत्यादि बंद रहेगें। इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी हाॅस्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेगी। टैक्सी (आटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित) तथा कैब एग्रीगेटर सेवाएं। सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग काॅम्पलेक्स, माॅल, जिम, खेलकुद काम्पलेक्स, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, नाटकशाला, बार एवं सभागार, असेम्बली हाॅल एवं इस प्रकार के स्थान। सभी प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/शैक्षिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक /धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन। सभी धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल जन साधारण के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सामूहिक कार्यकम प्रतिबंधित रहेंगे। अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
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